हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जन्मतिथि का फैसला सुनाया
- सरकारी कर्मचारी 10वीं पास नहीं
- हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं
- सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि
- हाईकोर्ट का फैसला
- उत्तर प्रदेश भर्ती सेवा (जन्मतिथि निर्धारण) नियमावली, 1974

विस्तृत जानकारी (Full Details)
अवलोकन
उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जन्मतिथि के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए है जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं, लेकिन सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई कर्मचारी अपनी वास्तविक जन्मतिथि सिद्ध नहीं कर देता, तब तक सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य मानी जाएगी।
पात्रता
सरकारी कर्मचारी जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं, हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं, और जिनकी जन्मतिथि सेवा पुस्तिका में दर्ज है, वे इस निर्णय के दायरे में आएंगे। इसके अलावा, वे कर्मचारी जिनके पास 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र है, लेकिन सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि भिन्न है, उन्हें भी इस निर्णय का लाभ मिल सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
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प्रभावित कर्मचारी अपने संबंधित विभाग के माध्यम से इस निर्णय के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में कर्मचारी की जन्मतिथि का प्रमाण और सेवा पुस्तिका की प्रति संलग्न करनी होगी। विभाग इस आवेदन की समीक्षा करेगा और निर्णय लेगा।
तिथियाँ
यह निर्णय 15 मार्च 2023 से प्रभावी है। कर्मचारी इस तिथि के बाद आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने इस निर्णय को लागू करने के लिए 30 अप्रैल 2023 तक का समय निर्धारित किया है।
सुझाव
कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सेवा पुस्तिका की प्रति और जन्मतिथि के प्रमाण की उचित व्यवस्था रखें। यदि किसी कर्मचारी को इस निर्णय के बारे में कोई जानकारी है, तो वे संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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सामान्य प्रश्न (FAQs)
Q: कौन से कर्मचारी इस निर्णय के दायरे में आएंगे?
A: वे कर्मचारी जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं, हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं, और जिनकी जन्मतिथि सेवा पुस्तिका में दर्ज है, वे इस निर्णय के दायरे में आएंगे।
Q: आवेदन कैसे करें?
A: प्रभावित कर्मचारी अपने संबंधित विभाग के माध्यम से इस निर्णय के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जन्मतिथि का प्रमाण और सेवा पुस्तिका की प्रति संलग्न करनी होगी।
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